किसानों से किस रेट में इस वर्ष गेहूं खरीदेगी सरकार





   मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य उपलब्ध कराये जाने हेतु इस वर्ष गेहॅूं का सर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष किसानों को अपना गेहॅूं बेचने से पहले आॅनलाइन रजिस्ट्रेश कराना आवश्यक है तथा कृषकों की सुविधा को देखते हुए मण्डल के जनपदों में किसानों का आॅनलाइन पंजीयन शुक्रवार से प्रारम्भ हो गया है। मण्डलायुक्त ने यह भी बताया कि शासन द्वारा नामित विभिन्न क्रय एजेन्सियों के माध्यम से गेहॅूं की खरीद आगामी 1 अप्रैल से 15 जून तक की जायेगी। उन्होंने आॅनलाइन पंजीयन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए किसानों से कहा कि गेहॅूं विक्रय के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर स्वयं अथवा किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से पंजीयन कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चूॅंकि पंजीकरण ओटीपी आधारित है इसलिए पंजीकरण के समय किसान अपना वर्तमान मोबाइन नम्बर ही अंकित करायें। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि किसी किसान द्वारा 100 कुन्तल से अधिक गेहॅूं विक्रय हेतु उपजिलाधिकारी से आॅनलाइन सत्यापन कराया जायेगा तथा चकबन्दी से आच्छादित ग्रामों में बेची जाने वाली मात्रा का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायेगा।

      मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने किसानों से कहा है कि खतौनी में अंकित नाम को पंजीकरण में सही-सही दर्ज करायें, नाम में भिन्नता की स्थिति में उपजिलाधिकारी द्वारा आॅनलाइन सत्यापन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कृषक अपनी कम्प्यूटराईज़्ड खतौनी का खाता नम्बर, पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोये गये गेहॅूं के रकबे को अंकित करेंगे तथा संयुक्त भूमि होने की दशा में कृषक को अपनी हिस्सेदारी की सही सही घोषणा करें तथा आधार संख्या एवं उसमें अंकित अपना नाम व लिंग आदि भी पंजीयन में अंकित करें। श्रीमती त्रिपाठी ने गेहॅूं के मूल्य भुगतान को सरल एवं सुगम बनाये हेतु किसानों से कहा है कि बैंक खाता सीबीएस युक्त ऐसी बैंक शाखा में खुलवायें जिसमें पीएफएमएस की सुविधा उपलब्ध हो तथा बैंक खाता नम्बर व आईएफएससी को भरने में विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने बताया कि जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें गेहॅूं बेचने के लिए हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उक्त पंजीकरण को संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लाॅक कराना होगा। मण्डलायुक्त ने किसानों से कहा है कि गेहॅंू विक्रय के समय पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकापी, आधार कार्ड आदि अवश्य लेकर जायें तथा गेहॅूं विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त करें।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज
<< मऊ में निरस्त भैतिक विज्ञान का पेपर जाने कब होगा
महिला दिवस की पर्व सन्ध्या पर किस लिए आयोजित हई कार्यशाला >>