बड़राव के पूर्व ब्लाक प्रमुख को तीन साल की सजा
*ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध 04 अभियुक्त 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹3,000-3,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-*
पुलिस अधीक्षक इलामारन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय SC/ST कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 21-10-2024 को मु0अ0सं0 1052/2007 धारा 323, 504 भादवि व 3(1)10 SC/ST एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण विद्युत यादव पुत्र रामधारी यादव, राजेंद्र यादव पुत्र रामधारी यादव, बृजेश यादव पुत्र इंद्रजीत यादव निवासीगण बेलभद्रपुर, बालमुकुंद पुत्र बिंदेश्वरी निवासी खंततीय थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹3,000-3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया ।
सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।