जाने परिवहन विभाग की संशोधित शुल्क क्या है






सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 23 वाॅ संशोधन करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम-81 में कतिपय संशोधन करते हुए विभिन्न कार्यों हेतु शुल्क को पुनरीक्षित किया गया है यह शुल्क दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से लागू होगा।
परिवहन आयुक्त द्वारा जिन वाहनों का स्लाॅट 01 अप्रैल 2022 के बाद का आवंटित हुआ है तथा आवेदन की फीस पूर्व में निर्धारित फीस के अनुसार जमा हो उनको 01 अप्रैल 2022 से उपयुक्त अधिसूचना के अनुसार बढ़ी हुई फीस जमा करनी होगी। जबतक वाहन-4.0 साफ्टवेयर पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक पुनरीक्षित शुल्क के अन्तर की धनराशि कार्यालय स्तर पर दिनांक 01 अप्रैल 2022 से जमा होगी।
01 अप्रैल 2022 से वाहनों के रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण हेतु निर्धारित फीस का विवरण निम्नवत् है- मोटरसाईकिल पहले रू0 300 अब रू0 1000, तीन पहिया पहले रू0 600 अब रू0 2500, हल्का मोटरयान पहले रू0 600 अब रू0 5000, मध्यम माल/यात्री वाहन रू0 1000, भारी माल/यात्री यान रू0 1500, आयातित मोटरयान (दो/पहिया) पहले रू0 2500 अब रू0 10000, आयातित मोटरयान (चार या अधिक) पहले रू0 5000 अब रू0 40000 लगेगें।
01 अप्रैल 2022 से 15 वर्ष पुरानी वाहनों के नवीनीकरण/फिटनेश हेतु फीस का विवरण
फिटनेश/नवीनीकरण- मोटरसाईकिल पहले रू0 400 अब रू0 1400, फिटनेश/नवीनीकरण- तीन पहिया पहले रू0 800 अब रू0 4300, फिटनेश/नवीनीकरण- चार पहिया पहले रू0 800, अब रू0 8300, फिटनेश/नवीनीकरण- मध्यम माल/यात्री वाहन पहले रू0 800 अब रू0 10800, फिटनेश/नवीनीकरण- भारी माल/यात्री वाहन पहले रू0 1000 अब रू0 13000 लगेगें।
उपर्युक्तता प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद देरी प्रत्येक दिन के लिए रू0 50 का अतिरिक्त फीस वसूला जायेगा।

उक्त आशय की जानकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन), मऊ द्वारा दी गयी।



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