टैक्स जमा नहीं करने पर होगी जब्त किए जाएंगे वाहन
परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उप सम्भाग मऊ में रोड टैक्स के रू0 25000/- से ऊपर के बकायेदारों/वाहन स्वामियों को दिनांक 31.03.2022 तक परिवहन विभाग मऊ द्वारा एक अवसर प्रदान करते हुए बकाया रोड टैक्स पर लगी शास्ति (पेनाल्टी) में उ0प्र0 कराधान अधिनियम एवं उ0प्र0 कराधान नियमावली के तहत शास्ति (व्याज) में नियमानुसार छूट देने का निर्णय लिया गया। दिनांक 31.03.2022 तक रोड टैक्स नहीं जमा करने वाले वाहन स्वामियों की पूर्व में तैयार सूची के अनुसार रिकवरी सर्टिफिकेट वसूली पत्र जिलाधिकारी कार्यालय मऊ को प्रेषित कर दी जायेगी, ऐसे वाहन के विरूद्ध सघन चेकिंग अभियान परिवहन विभाग द्वारा चलाया जायेगा, जिसके दौरान संचालित वाहनों को थाना में निरूद्ध करते हुए नीलामी की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामियों की होगी।