पुलिसकर्मियों को धमकाने में दोषी काका को छह माह की कैद व जुर्माना





 

 मऊ : पेशी के दौरान दीवानी कचहरी परिसर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और धमकी देने के 15 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण प्रताप सिंह ने पूर्व ब्लाक प्रमुख रमेश सिंह काका को दोषी पाया। इसपर छह माह के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश पारित किया।

बंदी की सुरक्षा में लगे दारोगा अनिल कुमार ने शहर कोतवाली में 23 दिसंबर 2011 को रमेश सिंह काका पर केस दर्ज कराया था। मामले के अनुसार विभिन्न मामलों में वाराणसी जेल में बंद रहने के दौरान दोषी रमेश सिंह काका को उपनिरीक्षक सहित पांच पुलिस कर्मी दीवानी में एएसजे कोर्ट नंबर-दो में पेश करने के लिए लेकर आए थे। इसी दौरान दोषी से मिलने वालों की भीड़ लग गई। इसपर पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा को देखते हुए सभी लोगों को हटा दी। इसपर दोषी काका ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मियों को धमकराने लगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह यादव ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर माइनीटरिंग सेल की तरफ से भी प्रभावी पैरवी की गई थी।



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