हारवेस्टर मशीन मालिको और दुकानदारों को जिलाधिकारी ने क्या दिये निर्देश





 जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता करते हुये बताया कि जो भी गेहूँ काटने के लिये हारवेस्टर मशीने जनपद में गेहूँ की कटाई करेगी उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी और हारवेस्टर मशीन के साथ मे भूसा की भी मशीन रखनी पड़ेगी गेहूं के कटने के साथ ही तुरन्त भूसा भी बनाना होगया अगर भूसा तुरन्त नही बना और खेत मे आग लगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी हारवेस्टर मशीन मालिको की होगी उनपर कार्यवाही होगी उनकी मशीन को जब्त किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा जिसके पास परमिशन नही होगा और वो हारवेस्टर चलाते मीले तो कार्यवाही होगी श्री त्रिपाठी ने उन लोगो का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने अपने अपने मुहल्ले और गाँव की सड़कों को बंद कर लाकडाउन किया है जिलाधिकारी ने दुकानदारों को निर्देशित किया की वे अपनी दुकानों पर सेनेटाइजर रखे सामान देने से पूर्व अपना और ग्राहक का हाथ सेनेटेराइज करें। श्री त्रिपाठी ने कहा कि लोग घरों से अनावश्यक न निकले और अपने छोटे बच्चों को बाहर न घुमाये बच्चों में संक्रमण अधिक बढ़ता है और अपने घर मे भी सामाजिक दुरी का भी ध्यान दे। जिलाधिकारी ने सभी को आशवस्त किया की जनपद में कोई भी भूखा नही सोयेगा प्रशासन इसके लिये पूरी तैयारी कर रखी है। जिलाधिकारी ने बताया जी ब्रह्मस्थान स्थित आश्रय गृह में 40 बेड है और वह खाने पीने के पर्याप्त व्यवस्था है यदि कोई फसा हुआ है उसे खाने और रहने की कोई व्यवस्था नही है तो वो वहां जा कर रह सकता है और खा सकता है



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