किन-किन लोगों को एक माह का राशन निःशुल्क देगी सरकार





 

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रकार की  व्यावसायिक गतिविधियों के कारण दैनिक रूप से कार्य करने वाले मजदूरों के भरण-पोषण की उत्पन्न होने वाली संभावना के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त के माध्यम से निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को एक माह का निशुल्क  राशन उपलब्ध कराए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अंत्योदय ग्रामीण क्षेत्र, अंत्योदय शहरी क्षेत्र, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर,
राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उल्लेखित श्रेणी व्यक्तियों को एक माह का निशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने हेतु माह अप्रैल 2020 में अंत्योदय के समस्त परिवारों को वितरित होने वाला राशन उन्हें 35 किग्रा प्रति परिवार की दर से निशुल्क वितरण किया जाएगा। इन परिवारों द्वारा उचित दर विक्रेता के भुगतान की जाने वाली धनराशि ₹ 85/-  प्रति परिवार की दर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा उचित दर विक्रेता के खाते में वितरित प्रमाणित होने के उपरांत अंतरिक किया जाएगा।  मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड हैं वह सभी उपरोक्त अनुसार बिंदु संख्या 1 से अधिक होंगे इन श्रेणियों के जिन लाभार्थियों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निर्गत है उनके परिवारों को भी माह अप्रैल 2020 में 5 किग्रा प्रति यूनिट की दर से देखा ध्यान का निशुल्क वितरण किया जाएगा और इन परिवारों द्वारा भी उचित दर विक्रेता को देय धनराशि का भुगतान रु0 12/- प्रति यूनिट की दर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा उचित दर विक्रेताओं के खाते में वितरण प्रमाणित होने के उपरांत आंतरिक किया जाएगा। निशुल्क वितरण हेतु उचित दर विक्रेताओं के यहां नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी और उन्हें संबंधित उचित दर विक्रेता से संबद्ध श्रेणी के राशन कार्डो की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
  पात्र गृहस्थी परिवारों के दैनिक श्रमिकों द्वारा मनरेगा, श्रम विभाग एवं नगर निकाय विभाग द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करने पर माह अप्रैल 2020 का खाद्यान्न निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा उचित दर विक्रेता के यहां नामित नोडल अधिकारी इनके द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रपत्र का अवलोकन कर पंजीकरण संख्या रजिस्टर पर अंकित करेंगा।
नोडल अधिकारी संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा निशुल्क वितरित खाद्यान्न की सूची लाभार्थीवार तैयार करेगा तथा उससे संबंधित उप जिलाधिकारी को अपनी आख्या सहित उपलब्ध कराएगा। उप जिलाधिकारी उक्त के संबंध में अपनी  आख्या  संस्तुति एवं उचित दर विक्रेता के बैंक वितरण सहित अधौहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे इसके पश्चात  अधोहस्ताक्षरी के द्वारा संबंधित उचित दर विक्रेताओं को निशुल्क वितरित खाद्यान्न की धनराशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी।
 निशुल्क वितरित खाद्यान्न से संबंधित धनराशि की मांग अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन उपरांत जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्य आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज
<< मऊ पुलिस हाथ जोड़ कर लोगो से क्या कर रही निवेदन
मऊ अनावश्यक दुकान खोलने पर एसडीएम ने कैसे सिखाया सबक >>