मऊ में 31 मार्च तक आवश्यक सामनो की दुकानों को छोड़ सब बन्द
कोरोना वायरस को देखते हुए जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी वह पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य देर शाम नगर नगर की सड़कों पर उत्तरे तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा करवाया की पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है किसी को भी एक जगह एकत्रित होने की अनुमति नहीं है आवश्यक सेवाओं जैसे राशन की दुकान मेडिकल स्टोर सब्जी की दुकान दूध की दुकान को खोला जाएगा और जो रोजमर्रा के उपभोग की दुकान है वही खुलेंगे बाकी समस्त दुकाने व टेंपो तथा ई-रिक्शा का संचालन जनपद में पूरी तरह से 31 मार्च तक बंद रहेगा जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
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