मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य की करोड़ो की संपत्ति जब्त





*_मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी शातिर अपराधी अफजल अहमद द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने व अपनी पत्नी के नाम से खरीदी गयी अचल संपत्ति (लगभग 02 करोड़ 75 लाख रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत किया गया कुर्क-_*

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी शातिर अभियुक्त अफजल अहमद पुत्र इरफान अहमद निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 258/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपने नाम से मौजा सहादतपुरा तहसील सदर में जमीन अराजी नं0 109 रकबा 340.2 वर्गमीटर जिसकी अनुमानित कीमत 02 करोड़ 04 लाख 12 हजार व अपनी पत्नी नेहा अमान के नाम से अराजी सं0 109 रकबा 113.4 वर्गमीटर जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख 87 हजार 500 रुपये है, क्रय किया गया है।

 अभियुक्त अफजल अहमद एवं उसकी पत्नी नेहा अमान के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त बेशकीमती भूखण्ड को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 17.08.2024 को उक्त भूखण्ड को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 24.08.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क किया गया।



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