ट्रक एवं बस ड्राइवरो की हड़ताल.. क़ानून में संसोधन की मांग:अजीत सिंह
मऊ। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन केस को लेकर लाये गए नये कानून का ड्राइवरो ने विरोध शुरू कर दिया है मऊ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस कानून को काला क़ानून बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस क़ानून को वापस नहीं लिया तो पुरे देश के ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले जायेगे। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लागू होने वाले मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन केस में बदलाव के विरोध में यूपी समेत देश भर में बस और ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए.. बस और ट्रक चालक दुर्घटना होने पर उपस्थित भीड़ द्वारा जान से मार दिए जाते है, कई जगह पर ऐसा देखा गया है, चालक दुर्घटना होने पर भागने की स्थिति में कड़ी सजा के इस प्रावधान का विरोध कर रहें है.
यदि इस कानून में बदलाव नहीं किया गया तो आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर आगामी दिनों में हड़ताल होनी निश्चित है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होंगी..जहाँ पहले से ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आर्थिक संकट से जूझ रहा है वैसे में ये नया कानून कोढ में खाज का काम कर रहा है। उक्त बाते आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य और उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मऊ जिला अध्यक्ष श्री अजीत सिंह ने यूनियन के कार्यालय पर कही..
अजीत सिंह ने कहा कि सरकार हित एंड रन केस में दो प्रविधानों को लेकर ड्राइवरो ने इसका विरोध शुरू कर दिया है वर्तमान प्रविधान में ड्राइवर को थाने से जमानत हो जाती थी और अधिकतम दो साल कि सजा थी जबकि संसोधित क़ानून में वहां ड्राइवर को अधिकतम दस साल की सजा और सात लाख के जुर्माने का प्रविधान किया गया है..जिस वजह से ट्रक और बस ड्राइवर काम छोड़ रहे है,जिस प्रावधान पर पुनर्विचार करने कि नितांत आवश्यकता है.
ट्रांसपोर्टर सरकार की खाद्यान नीति में कदम से कदम मिलाकर जनता तक समय से खाद्यान पहुंचाता है, रेल,जहाज, बंदरगाह से लेकर हर जगह ट्रांसपोर्टर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में अपनी सेवा देता है देश की उन्नति उसकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान ट्रांसपोर्टर देता है लेकिन सरकार की गलत नीतियों और इस गलत क़ानून के चलते देश का बहुत बड़ा वर्ग जो ट्रक, मोटर और बस चलाकर अपनी जीविका चलता है वो इस नये कानून के बाद कत्तई मोटर नहीं चलाएगा, उनका साफ साफ कहना है की हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन अब ड्राइवर का ये काम नहीं करेंगे। पहले से ही ड्राइवरो की कमी से जूझ रहें इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर नये क़ानून के बाद ड्राइवरो का भारी संकट आने वाला है जो इस व्यवसाय को पूरी तरह से बर्बाद और चौपट कर देगा। श्री सिंह ने कहा कि सरकार कौन सी ट्रेनिंग सेंटर खोले है जहाँ से ट्रेंड होकर ड्राइवर यदि गलती करें तो सजा भोगे,कितनी ट्रेनिंग सेंटर सरकार ने खोले है और लोगो को प्रशिक्षित किया है जो अब ये नए कानून लाकर सजा देगी। सरकार पहले ट्रेनिंग सेंटर खोले, ड्राइवर्स को ट्रेंड करें, सजा तय करने से पहले उसके निश्चित मानक बनाये न कि ऐसा कानून बनाकर गरीबो की रोजी रोटी मार रही है। अजीत सिंह ने कहा कि आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कोंग्रेस की सरकार से वार्ता चल रही है इस सम्बन्ध में हो सकता है सरकार अपने निर्णय पर पूर्णविचार करें अन्यथा की स्थिति में शिवाये हड़ताल के और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होंगी..