किन सामानों की जमाखोरी या मुनाफाखोरी करने पर होगी कड़ी कायर्वाही
शासन के निर्देश पर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ द्वारा कोरोना वायरस आपदा को दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विषयक पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रदेश में करोना वायरस की आपदा के दृष्टिगत नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं विशेषकर आटा, चावल, दालें, खाद्य तेल आलू, प्याज व अन्य सब्जियां नमक, दूध, चाय, माचिस, रसोई गैस, मिट्टी तेल, पेट्रोल डीजल इत्यादि की उचित मूल्य एवं मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराएं जाने के संबंध में समस्त आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की कोई भी उपलब्धता की कमी ना रहे तथा व्यापारियों द्वारा इन वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी ना की जाए। इसके लिए मूल्यों पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तरीय प्रवर्तन टीम गठित करने तथा जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी की स्थिति पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की दैनिक समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी ना हो यदि किसी व्यापारियों के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी की जाती है तो दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तथा प्रतिदिन अपनी आख्या जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।