Budget 2020: नए इनकम टैक्स से मिली राहत या फंसे चक्कर में? जानें क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट



Income Tax Slab 2020-21 नई व्यवस्था में 5 से 7.5 लाख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसदी और 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की कमाई पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा।



नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की है। नई व्यवस्था में 5 से 7.5 लाख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसदी कर, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की कमाई पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर 25 फीसदी टैक्स जबकि 15 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा।

नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। नई व्यवस्था में 2.5 लाख तक की आय पहले की तरह ही कर मुक्त होगी और 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को 5 फीसद टैक्स देना होगा।

पुरानी व्यवस्था में करदाताओं को टैक्स भरते हुए कई तरह की छूट और रियायतें मिलती हैं। नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर कोई टैक्सपेयर्स इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहता है तो उसे 100 में करीब 70 रियायतों और छूट को छोड़ना होगा। 

दैनिक जागरण के साथ बातचीत में टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, 'यह एक निरर्थक कवायद है, जिसका कोई मतलब नहीं है।' वित्त मंत्री ने नई व्यवस्था को पेश करते हुए यह दावा किया कि नए स्लैब की मदद टैक्स व्यवस्था को 'सरल' और 'आसान' बनाने की कोशिश की गई है।



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