मतदान के 48 घंटे पूर्व छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र
*उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई*
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि घोसी विधानसभा उप निर्वाचन हेतु जनपद मऊ में मतदान 05 सितम्बर मंगलवारको प्रातः 7-00 बजे से सायं काल 6-00 बजे तक आयोग द्वारा अनुमोदित 239 मतदान केन्द्रो के 455 मतदेय स्थलों पर सम्पन्न होगा।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने जहां मतदाता किसी भी तरीके से भयभीत न हो के दृष्टिगत सभी मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों, आदि जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए है और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नही रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में दिये गये प्रावधान के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान जब निर्वाचन प्रचार समाप्त हो जाता है, किसी आम सभा के आयोजन पर निषेध लगाता है 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के सम्बन्ध में सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा। साथ ही "चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा, न ही कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त उपबंधों का यदि उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा। जनपद में उपस्थित सभी मंत्रीगण, संसद सदस्यगण और विधायकगण तथा अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, जिन्हे सुरक्षा मिली हुई हो, को जैसे ही प्रचार अवधि समाप्त होती हो, अर्थात् मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले प्रत्येक दशा में निर्वाचन क्षेत्र से चले जाएं एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगें ।